सुकन्या समृद्धि योजना 2020
भारत में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने एक योजना की शुरुआत की जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना . यह एक छोटी सी निवेश योजना की श्रेणी मे आता है (Small Savings Scheme) .इसका मुख्य उद्देश्य बेटी के भविष्य के लिए माता पिता द्वारा की गई बचत या निवेश है. जो अपनी बेटी के उज्वल भविष्य , अच्छी शिक्षा , और उसके सपनो को पूरा करने के लिए एक छोटी सी राशी लम्बे समय तक निवेश करना चाहते है .
सुकन्या समृद्धि खाता योजना के लाभ (Sukanya Samriddhi Yojana SSA Benefits and Interest Rates In Hindi)
यदि आप अपनी बेटी के लिए यह निवेश करना चाहते है तो इसकीमुख्य विशेषताओ पर ध्यान दे जो इस स्कीम में दी गई है :
ब्याज दर :
यदि हम सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर को अन्य निवेश योजना से तुलना करे जैसे PF या अन्य कोई तो यह कहा जा सकता है अन्य मे अधिक फायदा प्राप्त होगा क्योंकि इसकी ब्याज दरअधिक है . पर इसमें एक यह बात भी है कि इसकी ब्याज दर निश्चित नही होती है यह मार्केट पर निर्भर करती है, जैसे की 2012-2015 में9.1% , 2016- 2017 में यह बढ़ कर 9.2% हो गई .इसके बाद में लगत ब्याज दर कम होते गई और अभी 2020 मे 8.5% है.
कर लागत:
इस प्रक्रिया के दो मुख्य बिंदु है पहला यह जो हर साल राशी जमा की जाएगी उसका योग. इसमे जो निवेश किया जाएगा वो सेक्शन 80C के दायरे मे होगा . इसमे जो भी ब्याज दिया जाएगा वो कर रहित होगा . इसलिए यह EEE श्रेणी मे आता है .
नोट: 80C में डेढ़ लाख से ज्यादा का निवेश संभव नहीं है . उदाहरण के लिए यदि आपने 1.5 लाख रूपये पीपीएफ और 1.5 लाख रूपये अलग से निवेश किये है मतलब कुल 3 लाख रूपये निवेश किये है तब केवल 1.5 पर ही कर रहित ब्याज प्राप्त होगा .
सुकन्या समृद्धि योजना के लिए पात्रता ( Eligibility Criteria ):
निचे सुकन्या समृद्धि योजना के कुछ मुख्य योग्यता मानदंड दिए गए है :
केवल भारतीय नागरिकों के लिए :
इस योजना का लाभ केवल उन बलिकाओ को ही प्राप्त होगा जिनका जन्म भारत मे हुआ है और जो सदा भारत मे ही रहने वाले है . जो भारत के बहार रहने वाले या एनआरआई है वो इस योजना का लाभ नही ले सकते है.
केवल 10 वर्ष से कम आयु की कन्या के लिए :
इस योजनामें यह स्पष्ट किया गया है इसमे खाता खुला कर निवेश केवल वही माता पिता कर सकते है जिनकी पुत्री संतान की आयु 10 वर्ष से कम है .अर्थात 10 वर्ष से एक दिन भी उपर की आयु मान्य नहीं होगी.
सुकन्या समृद्धि योजना में कितने खाते खोलने की अनुमति हैं ?
साथ ही सुकन्या समृद्धि खाते के तहत कन्या के नाम से केवल एक ही अकाउंट खोले जाने की अनुमति हैं .
कन्या के माता पिता या अन्य क़ानूनी अभिभावक (depositor) योजना के तहत अधिकतम दो अकाउंट खोल सकते हैं .
अगर माता के प्रथम प्रसव के दौरान एक कन्या हैं और द्वितीय प्रसव से दो अर्थात जुड़वाँ कन्या का जन्म होता हैं तब वे योजना के तहत तीसरा अकाउंट खोल सकते हैं . इस स्थिति में कन्या के अभिभावक को मेडिकल प्रमाणपत्र देना होगा .
सुकन्या समृद्धि योजना के लिए कैसे आवेदन दिया जाए (How to Apply for Sukanya Samriddhi Yojana Hindi)
इसमें दो तरीको से इच्छुक आवेदक आवेदन दे सकता है और योजना का लाभ ले सकता है. पहली है ऑनलाइन तरीके से और दूसरा पारंपरिक ऑफलाइन तरिके से .यहाँ दोनो के बारे में जानकारी दी गई है .
ऑनलाइन सुकन्या समृद्धि खाते के लिए आवेदन (Online Application)
इसमे 28 बैंक की सूचि प्रदान की गई है जिससे भी ग्राहक चाहे इस योजना का लाभ ले सकते है.इसमे बैंक की जो भी अधिकृत साईट है उसके होम पेज पर क्लिक करे , जैसे ही होम पेज पर जाए इसमे एक लिंक दी गई है जिस पर क्लिक कर के सुकन्या समृद्धि योजना पेज पर जा सकते है .
फिर इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है. जैसे ही सुकन्या समृद्धि योजना के पेज पर पहुँच जाए उसके बाद गेट द रजिस्ट्रेशन या आवेदन प्राप्त करे , पर क्लिक करना होता है. इस फॉर्म को भर कर अपने रेसीडेंटल प्रूफ, माता पिता का पहचान पत्र ,और बच्चे का पहचान पत्र और जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है .
इसमें दी गई जानकारी की प्रमाणिकता होना आवश्यक है प्रमाणिकता की सही जानकारी प्राप्त करने का कार्य बैंक के अधिकृत द्वारा किया जाता है .इसके लिए पेन कार्ड आधार कार्ड और अधिकारिक दस्तावेज जमा करना पड़ता है .
इसके बाद आवेदन पत्र को जमा करने के लिए “सबमिट”पर क्लीक करे.आवेदन को जमा करने के बाद पहली राशी बैंक खाते मे जामा कर हम खाते को चालू कर सकते है,नेटबैंकिंग की मदद से यह आसानी से किया जा सकता है.
जब खाता खुल जाता है तब उसमे पैसे जमा करना होता है . जब भी खाते में रूपये जमा किए जाते है तब बैंक द्वारा एस ऍम एस से जानकारी दी जाती है | इस खाते से जुडी सारी जानकारी मेसेज से प्रदान की जाती है .
सुकन्या समृद्धि योजना मे ऑफ लाइन आवेदन [Offline Application Process]
हमारे देश के शहरी और ग्रामीण इलाकों में कई लोग है जो कि ऑनलाइन विधि को समझने मे असमर्थ है. इसके लिए सरकार ने यह सुविधा प्रदान की है . बैंक और पोस्ट ऑफिस में जाकर हम सुविधा का लाभ ले सकते है.
माता पिता या लीगल पेरेंट्स जो कि अपनी बेटी का भविष्य सुरक्षित करना चाहते है, वे अपने पास के किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर इस के फॉर्म को प्राप्त कर सकते है .
आवेदन प्राप्त कर उसमे उचित जानकारी जैसे बेटी के जन्म की तिथि , पता , फ़ोन नंबर आदि को भर कर जमा करे.
दी गई जानकारी को दोबारा देख कर आवश्यक दस्तावेज की छायाप्रती को फॉर्म के साथ लगा कर जामा करे .दिए गए दस्तावेज बैंक के अधिकारियों को जानकारी की प्रमाणिकता की जाच करने मे सहायक होंगे .
जब दस्तावेज सही काउंटर पर जमा किये जाते है तो दस्तावेज को चेक किया जाता है यदि सभी दस्तावेज सही होते है तो बैंक मेनेजर या पोस्ट ऑफिस मेनेजेर इस योजना मे खाता खोल देते है .
खाता खुलने के बाद बैंक या पोस्ट ऑफिस से पास बुक दी जाती है इसमें खाते में किए लेन देन का ब्यौरा होता है . पासबुक मिलने के बाद खाते में रूपये जमा करने के पश्चात् खाता चालू हो जाता है |
सुकन्यासमृद्धि खाते मे दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार जो एन आर आई है उन्हें सरकार से इस योजना मे निवेश करने की अनुमति नही है , केवल जो भारतीय नागरिक है वे ही अपनी पुत्री संतान के लिए इस योजना का लाभ ले सकते है .
सुकन्या समृद्धि खाता के तहत अकाउंट खोलने हेतु जरुरी दस्तावेज (Documents required)
बेटी का जन्म प्रमाणपत्र
डिपोजिटर परिचय पत्र
डिपोजिटर एड्रेस प्रूफ
सुकन्या समृद्धि योजना के नियम एवम लाभ (Rules of Sukanya Samriddhi)
सुकन्या समृद्धि खाता के तहत अकाउंट खोलने के लिए डिपोजिटर को 1000/ की न्यूनतम राशि जमा करना अनिवार्य हैं .
एक साल में सुकन्या समृद्धि खाते में न्यूनतम 1000/ रुपये से अधिकतम 1, 50,000/ रूपये तक जमा किये जा सकते हैं .
अगर वर्ष के अंत तक कूल राशि 1000/ रुपये ही प्राप्त की गई तब उस खाते को निष्क्रिय माना जायेगा जिस पर दंड स्वरूप 50/ रूपये प्रति निष्क्रिय साल लगाया जायेगा .
सुकन्या समृद्धि खाता के तहत खोले गए अकाउंट में पैसा नगद, चेक या डिमांड ड्राफ्ट किसी भी तरीके से जमा कराया जा सकता हैं . चेक अथवा डिमांड ड्राफ्ट पोस्टमास्टर या ब्रांच के नाम से बनाये जा सकते हैं .
सुकन्या समृद्धि खाता स्थानांतरण सुविधा: (Transfer Options)
कोई भी माता पिता जिनने सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाया है खाते को 28 बैंक की सूचि या पोस्ट ऑफिस की किसी भी ब्रांच मे बदली करा सकते है. सरकार ने यह सुविधा दी है कि आप अपने खाते को देश में ही पर बैंक से पोस्ट ऑफिस या फिर पोस्ट ऑफिस से बैंक मे बदली करा सकते है .
सुकन्या समृद्धि योजना पर लोन सुविधा (Loan Options)
बहुत सी योजनाएं अलग अलग सुविधाए प्रदान करती है सुकन्यासमृद्धि योजना में लोन के लिए आवेदन नही दिया जा सकता. जमा किया हुआ पैसे जब तक सुरक्षित है और वापस नही जाएगे तब तक की दिए हुए समय तक परिपक्व ना हो जाए .
सुकन्या समृद्धि योजना की परिपक्वता : (Maturity and Withdraw Options)
इस योजना के तहत सुकन्या समृद्धि खाते से पैसे तब ही निकाले जा सकते है जब तक कन्या की आयु 18 वर्ष हो और उसका विवाह हो , या इस योजना का कार्यकाल 21 वर्ष के होने तक चल सकता है . जब से खाता खोला गया है तब से लेकर 21 वर्ष के होने तक इसमे जमा किए गए सारे रूपये खाता धारक को ब्याज सहित दे दिए जाते है. यदि कन्या की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है और कन्या का विवाह किया जा रहा है तो यह खाता इसके समय से पूर्व ही समाप्त किया जा सकता है .
पैसे निकालने का नियम : (Withdraw Option)
इस योजना के तहत इसमें जमा किये गए सारे रूपये और लगाया गया ब्याज दोनो ही तभी ले सकते है जब इसका 21 वर्ष का परिपक्वता का कार्यकाल पूर्ण हो गया हो या कन्या की आयु 18 वर्ष से अधिक हो और उसका विवाह किया जा रहा हो .
समय से पूर्व पैसे निकालने का नियम : (Pre mature Withdrawal options)
यह योजना अन्य योजनाओ से अलग है इसमें जमा की गई धन राशी को समय से पूर्व निकाल नही सकते. केवल तभी निकाल सकते है जब खाता धारक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो और आगे की पढाई के लिए पैसे कीआवश्यकता हो तब इसमें जमा कुल राशी का 50% ही प्राप्त किया जा सकता है .
कैलक्यूलेटर : (Sukanya Samriddhi Yojana Calculator)
यदि हम SSA केलक्यूलेटर का उपयोग करे तो आसानी से जमा की गई राशी के कार्यकाल पूर्ण होने और परिपक्व होने पर प्राप्त राशि की गणना कर सकते है . एक्सेलशीट मे जा कर फार्मूला मे हम इसमे जमा की गई राशी डाल कर परिणाम या रिजल्ट पर क्लिक करे इसमे मासिक और वार्षिक दोनो तरह से गणना की जा सकती है ,इससे गणना करने पर त्रुटी होने की आशंका बहुत कम हो जाती है.
सुकन्या योजना चार्ट :
मासिक जमा की गई राशी की गणना
यदि यह माने ग्राहक मासिक रूपये जमा कर रहा हो और वो महीने की 5 तारीख के पहले 14 वर्ष तक पैसे जमा कर सकता है